Q.1 – Presumptive Taxation Scheme से क्या मतलब है?
Ans. – Section 44 AA of Income tax act 1961 के according, कोई person जो business में engaged है उसको certain circumstance में regular books of account को maintain करना होता है. छोटे taxpayer को इस compliance से relief देने के लिए यह presumptive taxation scheme introduce किया है जिसमे taxpayer अपनी income को एक prescribed rate से declare करता है और books of account maintain करने से relief मिलता है. Presumptive taxation scheme में income tax ने यह scheme बने है:-
• Section 44AD;
• Section 44 ADA;
• Section 44 AE.
Q.2 – Section 44AD में क्या provision है?
Ans. – Section 44 AD के अनुसार, Eligible assessee अगर eligible business में engaged है और assessee ने उस business के total turnover या gross receipt का 8% या इससे ज्यादा profit जो earn कर रहा है उसको PGBP की income मान लिया जाएगा.
Q.3 – Section 44AD में eligible assessee कौन है?
Ans. – Eligible assessee means:-
• Resident Individual;
• Resident Hindu Undivided Family;
• Resident Partnership Firm (LLP को छोड़कर);
• और जिसने sections 10A, 10AA, 10B, 10BA या Chapter VIA के heading ‘C’ Deductions in respect of certain incomes" की किसी भी relevant assessment year में deduction claim नहीं की गई हो तो इन्हें eligible assessee में शामिल करेगे.
Q.4 – Section 44AD में eligible business means क्या है?
Ans. - Eligible business का मतलब कोई भी business लेकिन section 44AE मे mention plying, hiring or leasing goods carriages को छोड़कर, और जहाँ business का total turnover या gross receipts previous year में 2 crore rupees से ज्यादा नहीं है तो वह business eligible business कहलाएगा.
Q.5 - Section 44AD में calculated profit से section 30 से 38 का deduction मिलेगा क्या?
Ans. – नहीं, section 44AD में calculated profit को ऐसा माना जाएगा की उसमे से section 30 से 38 का deduction करने के बाद calculate हुआ है.
Q.6 - Section 44AD में depreciation का क्या treatment किया जाएगा?
Ans. - किसी भी eligible business की asset की written down value, calculate करते समय यह माना जाएगा की assessee ने depreciation relevant previous year में claim किया हो और उसे वह deduction allow किया गया हो मतलब depreciation की deduction नहीं मिलेगी लेकिन जब assets की WDV निकलेगे तब assets की cost में से उतने years का deemed depreciation less कर दिया जाएगा.
Q.7 – क्या Section 44AD एक बार opt कर लिया तो change नहीं कर सकते?
Ans. – नहीं, कोई भी person जो Section 44AD के benefits claim करने के लिए eligible है वो कभी भी Presumptive Taxation scheme से opt out कर सकता है मतलब section से बाहर हो सकता है, लेकिन latest amended laws के according अगर किसी person ने Presumptive Taxation of Section 44AD, से opt out किया है तो फिर वह person आने वाले next 5 सालों तक दुबारा से Presumptive Taxation का benefit avail नहीं कर पाएगा. अब हम कुछ example से इस section को समझेंगे की कब section opt होगा और कब opt out होगा :-
Case 1: इस example में person पिछले 5 year से 44AD opt कर रहा है but AY 2023-24 में जिसका turnover Rs.90 lakh का है मतलब 44AD के लिए eligible तो है but उसने profit को turnover का सिर्फ 5% show किया है इसलिए उसको 44AD से opt out करना होगा क्यों की section कम से कम 8% profit की बात करता है नही तो audit करवाना होगा, साथ ही वह आने वाले 5 year के लिए 44AD के लिए ineligible हो जाएगा, क्यों की assesse ने profit 44AD की limit से कम show करा है means assess audit करवा सकते है, लेकिन profit तो section 44AD के according ही show करना होगा यदि वह आगे कभी section 44AD avail करना चाहता हैं .
Case 2: इस example में person पिछले 5 year से 44AD opt कर रहा है but AY 2023-24 me जिसका turnover Rs.2.25 करोड़ है मतलब 44AD के लिए eligible नहीं तो है चाहे जो profit show कर रहा है, 8% या उससे ज्यादा ही क्यों न हो ,इस case में 10% है तो उसे audit करवाना होगा , but यहा ये बात याद रखना होगा की वो next year 44AD के लिए eligible होगा जब turnover Rs.2 cr तक हो यह जैसे यह AY 2023-24 का turnover 1.75 करोड़ है तो वो 44AD फिर से opt कर सकता है.
Case 3: इस example में person पिछले 5 year से 44AD opt कर रहा है but AY 2023-24 me जिसका turnover Rss.2.25 करोड़ का है मतलब 44AD के लिए eligible नहीं तो है चाहे जो profit शो कर रहा है, 8% या उससे ज्यादा ही क्यों न हो ,इस case में 5% show करता है तो उसे audit करवाना होगा , but यहाँ ये बात याद रखना होगा की वो next year 44AD के लिए eligible नहीं होगा क्योंकि AY 2023-24 का profit 8% से कम declare किया था वो 5 year के लिए ineligible होगा चाहे turnover कुछ भी हो profit का भी ध्यान रखना हैं.
Q.8 - Section 44AD opt करके के बाद books of account को maintain करना होगा क्या?
Ans. – नहीं Section 44AD opt करके के बाद books of account को maintain करना होगा.
Q.9 – क्या ऐसे assessee जिसने Section 44AD में income किया है उनको advance tax की liability आती है?
Ans. – हाँ, ऐसे assessee को 15th March या उसके पहले पूरा advance tax देना होता है.
Q.10 – अगर Section 44AD opted assessee 8% से कम income declare करता है तो क्या होगा?
Ans. – अगर Section 44AD opted assessee 8% से कम income declare करता है और उनकी income maximum exemption limit से ज़्यादा है तो उसको books of account maintain और audit कराना होगा.