Q.1 - Section 44AE किस assessee पर applicable है?
Ans. - Section 44AE सभी person’s पर applicable है चाहे वो Individual, HUF, firm, company, etc हो.
Q.2 - Section 44AE कौन से business पर applicable है?
Ans.- Section 44AE(1) कोई भी assessee जो plying, hiring या ऐसे goods carriages के leasing के business में engaged है और previous year में 10 या उससे ज्यादा goods carriage own नहीं करता हो, तो एसे business से हो रही income को हम “Profits and gains of business or profession "के head मे taxable करेंगे लेकिन अगर वह 10 से ज्यादा vehicle own करता है तो फिर ये provision apply नहीं होगा और अगर कोई assessee passenger transport मे engaged है तो वहाँ यह provision apply नहीं होगा.
Q.3 - Section 44AE में income कैसे calculate करेंगे?
Ans. - Each goods carriage के case में profit या gain calculate करने के लिए vehicle का type देखेंगे जिसमें Heavy goods vehicles के case में, Rs.1000 per ton of gross vehicle weight or load weight के हिसाब से calculation करेंगे, या जो amount actually earned है और उसे claim किया गया है, दोनों में से जो भी higher है, और यहाँ पर part of the month को भी full month मानेंगे. Other than Heavy goods vehicles के case में, Rs.7500 के हिसाब से amount calculate करेंगे, या जो amount actually earned, claim किया गया है, दोनों मे से जो भी higher है और यहाँ पर part of the month को भी full month मानेंगे।
Q.4 - Heavy goods vehicle मतलब क्या होता है?
Ans. - Heavy goods vehicle मतलब ऐसे vehicles जिनका gross weight 12,000 kgs को exceed करता है।
Q.5 – इस section में कौन सी deduction allowed होगी?
Ans. - Section 44AE(3) के under Section 30 से 38 के provisions के according allowable कोई भी deduction, sub-section (1)के purpose के लिए, पहले से ही full effect में माना जाएगा और further कोई deduction उन sections के under नहीं मिलेगा लेकिन जहाँ assessee एक firm है और partner को salary और interest pay किया जा रहे है उसका deduction allow हो जाएगा यदि वह Act के under बताए गए provisions के अनुसार payment करता है। Section 44AE(4) Business के purpose के लिए use की जाने वाली किसी भी asset की written down value ऐसी मानी जाएगी जैसे कि assessee ने claim किया था और actually में हर relevant assessment years के लिए depreciation के respect में deduction allow किया गया है.