Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - Levy of late fee को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Levy of late fee को समझने के लिए CGST Act 2017 के Section 37, 47, 39, 45, 52 को refer कर सकते हैं.
Q.3 - Late Fees के provisions किस पर applicable होंगे और returns ना furnish करने पर उन्हें किस तरह से late fees का payment करना होगा?
Ans. - ऐसे registered person जो Section 37 में बताए गए है अगर वह outward details furnish नहीं करते हैं या ऐसे person जो Section 39 या Section 45 (Final Return) या Section 52 (Collection of tax at source) के return due date पर file नहीं करते हैं तो ऐसे cases में उन्हें Rs.100/- प्रति दिन की late fees का payment करना होगा, जब तक return file नहीं हो जाता, subject to a maximum of Rs.5,000/- और ऐसे registered person जो section 44 के under (Annual Return) due date पर return file नहीं करता है तो ऐसे case में उन्हें Rs.100/- प्रति दिन की late fees का payment करना होगा, जब तक return file नहीं किया जाएगा, subject to maximum of 0.25% of his turnover in the state or union territory.