Q.1 - Provisional assessment कब से applicable हुआ?
Ans. - Provisional assessment 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - Provisional assessment को समझने के लिए कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Provisional assessment को समझने के लिए के CGST Act, 2017 section 60 और CGST Rules, 2017 Rule 98 को refer कर सकते हैं.
Q.3 - Taxable Person कौन होते है?
Ans. - Taxable Person वह होते है जो already इस act में registered है या u/s 22 or 24 में registration लेने के लिए liable है.
Q.4 - Provisional assessment का मतलब क्या होता है?
Ans. - Provisional assessment के case में अगर कोई taxable person, goods या services या दोनों की value calculate नहीं कर पा रहा है या tax rate determine नहीं कर पा रहा है तो वह person proper officer को provisional assessment के लिए application दे सकता है.
Q.5 - क्या proper officer taxable person से additional information मांग सकता है?
Ans. - Provisional assessment के लिए application receive होने के बाद Proper officer applicant से additional information या additional documents मांग सकता है और जो applicant है उनसे, उस notice का reply Form GST ASMT-03 में करना पड़ेगा और अगर proper officer की मांग है की applicant स्वयं present हो तो applicant को present होना होगा.
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Q.6 - Provisional Assessment के लिए proper officer कितने time में order Pass करेंगे?
Ans. - Application file किये जाने से 90 days के अंदर Proper officer, reason को record करके provisional assessment का order Form GST ASMT-04 Pass कर सकता है और साथ में proper officer यह भी specified करेंगे की rate of tax क्या रहेगा और supply की value क्या रहेगी.
Q.7 - क्या Provisional basis पर tax payment allowed है?
Ans. - हाँ, यदि Taxable person difference amount of tax के लिए bond, security या surety execute करता है की final order and provisional assessment order के tax amount का difference वह pay करने के लिए बाध्य या उत्तरदायी है और FORM GST ASMT-05 के under जो bond या surety execute किया गया है उस पर यह boundation रहेगी की tax liability के बीच में यदि कोई difference आता है तो वह difference amount का tax, penalty, interest, taxable person के द्वारा payment किया जाएगा.
Q.8 - Final Assessment के case में proper officer को कितने time में order पास करना होगा?
Ans. - Proper officer को Provisional Assessment के order pass करने की date से 6 month के अंदर final assessment का order Form GST ASMT-07 में pass करना पड़ेगा, बशर्ते Proper officer दिए हुए time period में final assessment का order pass नहीं कर पाते है और अगर Proper officer sufficient cause देते है तो Joint Commissioner या Additional Commissioner further 6 months का और time extend कर सकते है और Commissioner चाहे तो यह time period और 4 years तक के लिए extend कर सकते है पर 4 years से ज्यादा extend नहीं कर सकते.
Q.9 - क्या registered person को short payment करने के लिए कोई interest का payment करना पड़ेगा?
Ans. - हाँ, Registered person के द्वारा provisional assessment के समय पर कोई short payment किया गया है, तो ऐसे case registered person के short payment करने पर sub-section 1 of section 50 में notified rate से interest charge किया जाएगा और interest की calculation, due date of liability से actual payment of tax तक की, की जाएगी.
Q.10 - क्या registered person refund के लिए भी entitled है?
Ans. - Provisional assessment के समय पर pay किये गए tax और final assessment के समय पर जो tax calculate किया गया है और उन दोनों के difference से अगर excess tax paid निकल रहा है तो एसे case मैं taxable person refund के लिए entitled रहेगा, साथ ही excess amount पर interest paid किया जाएगा, जो CGST act, 2017 के section 56 के under mention किया गया है.
Q.11 - Proper officer कितने दिनों में security release कर देंगे?
Ans. - Proper officer पहले तो यह ensure करेंगे के tax का payment हुआ है या नहीं और tax payment हो गया है तो applicant से application receive होने से 7 working days के अन्दर proper officer Form GST ASMT-09 के under order issue करेंगे.
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