Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - इस section को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - इस section को समझने के लिए CGST Act, 2017 के section 50, 88 और CGST Rules, 2017 के Rule 158 और 160 को refer कर सकते हैं.
Q.3 - Taxable Person मतलब क्या होता है?
Ans. - CGST Act, 2017 के section 2(107) के according taxable person में registered person और person liable to be registered को include किया जाएगा.
Q.4 - इस section के अनुसार taxable person द्वारा application file करने के लिए किसको authority बताया गया है?
Ans. - इस act के under किए जाने वाले payment का time extend करवाने के लिए या फिर instalment में payment करने के लिए taxable person को Commissioner को application file करनी होगी.
Q.5 - इस section के under taxable person Commissioner को application कौन से कारणों से file कर रहा है?
Ans. - इस act के under self-assessed return की liability के amount के अलावा किसी भी amount के payment के period को extend करवाने के लिए या फिर instalments में payment करने के लिए taxable person Commissioner को reasons के साथ written में application file कर सकता है.
Q.6 - किस प्रकार की liability को इस section में cover नहीं किया गया है?
Ans. - इस section के under taxable person द्वारा self-assessed return से arise होने वाली liability को exclude किया गया है.
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Q.7 - इस section के अनुसार due amount मतलब क्या होगा?
Ans. - Section 80 में application file करने के लिए self-assessed return से arise होने वाली liability के अलावा act के under due होने वाले सभी amounts को include किया जाएगा जैसे की tax, penalty, interest, fees, etc.
Q.8 - Instalments की limit क्या होगी?
Ans. - इस act के under due हुए amount के लिए Commissioner taxable person को interest के साथ maximum 24 monthly instalments में payment करने के लिए allow कर सकता है.
Q.9 - Commissioner के order की condition क्या होगी?
Ans. - Commissioner Payment करने के लिए time extend कर सकता है या instalments में payment allow कर सकता है पर इसके साथ taxable person को compulsorily interest भी pay करना होगा.
Q.10 - Section किस प्रकार के default की बात करता है और इसके consequences क्या होंगे?
Ans. - Section के अनुसार यदि taxable person due date पर instalment का payment नहीं कर पाता है तो case में पूरा outstanding amount उसी दिन due हो जाएगा और उसका payment ना होने पर बिना notice दिए ही taxable person से उसकी recovery की जा सकती है.
Q.11 - क्या कभी Section 80 में दी गई permission cancel हो सकती है?
Ans. - हाँ, Section 80 में payment के extension या instalment में pay करने के लिए दी गई permission cancel हो जाएगी यदि taxable person due date पर instalment का payment नहीं कर पाता है.
Q.12 - Due date पर instalment का payment न कर पाने पर taxable person को Condonation of delay दिया जाएगा क्या?
Ans. - नहीं, जैसे ही due date पर taxable person instalment का payment करने में fail हो जाता है वैसे ही उसकी permit cancel कर दी जाएगी और किसी भी प्रकार का Condonation of delay दिए बगैर उस पर liability arise हो जाएगी.
Q.13 - इस section के under Commissioner को application file करने के लिए taxable person को क्या करना होगा?
Ans. - इस act के under due हुए amount के payment का extension लेने के लिए या फिर instalments में payment करने की permission लेने के लिए taxable person को Section 80 के under Form GST DRC-20 electronically file करना होगा.
Q.14 - Application receive करने के बाद Commissioner क्या करेगा?
Ans. - Application receive करने के बाद Commissioner उस taxable person की financial ability check करने के लिए Jurisdictional Officer से report बुलवाएगा, और Taxable Person की request और Jurisdictional Officer की report को ध्यान में रखते हुए Commissioner satisfy होने पर Form GST DRC-21 में order pass कर सकता है.
Q.15 - किस case में taxable person द्वारा file की गई application को Commissioner Reject कर सकता है?
Ans. - Commissioner चाहे तो Section 80 के under taxable person द्वारा file की गई application को reject कर सकता है:
a) यदि उस taxable person ने इस act के IGST Act, 2017 या UTGST Act, 2017 या किसी भी SGST Act, 2017 के under पहले ही किसी due amount के payment में default कर दिया है.
b) Preceding Financial Year में IGST Act, 2017 या UTGST Act, 2017 या किसी भी SGST Act, 2017 के under instalment में payment करने के लिए उसकी application reject की जा चुकी है.
c) या फिर जिस amount के लिए instalment facility avail की जा रही है उसकी value Rs.25,000/- से कम है.
Q.16 - यदि Section 80 के under application file करने वाला applicant company है तो उस case में क्या होगा?
Ans. - यदि applicant एक company है और वो liquidation में है तो उस case में Commissioner को इस act के under tax, interest, penalty या किसी भी तरह के due amount की recovery के लिए Form GST DRC-24 में company के liquidator को बताना होगा.[/expand]