Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - Taxable person कौन है?
Ans. - CGST Act, 2017 के section 2(107) के according taxable person में registered person और person liable to be registered को include किया जाएगा.
Q.3 - किन तरीको से business transfer किया जा सकता है?
Ans. - Sale, gift, lease, leave and licence, hire या कोई और तरीके से business transfer किया जा सकता है.
Q.4 - अगर taxable person अपना business transfer करता है तो उस case में business की liability का क्या होगा?
Ans. - Transfer के पहले तक की जो unpaid GST liability है वो taxable person और जिस को business transfer किया है दोनों की jointly and severally रहेगी या कोई भी GST liability जो की transfer करने से पहले या उस के बाद determine हुई है.
Q.5 - Jointly and severally liable का मतलब क्या है?
Ans. – जो भी person liable है, वो सब liability को equally pay करने के लिए responsible रहेंगे.
Q.6 - अगर transferee अपने नाम से या किसी और के नाम से business कर रहा है तो उस case में कब से liable होगा?
Ans. - अगर transferee अपने नाम से या किसी ओर के नाम से business कर रहा है तो transfer करने के बाद से जो goods या services या दोंनो supply करने पर tax pay करने के लिए transferee liable होगा.