Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - इस section को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - इस section को समझने के लिए CGST rules 2017 के rules 160 को refer कर सकते हैं.
Q.3 - Receiver/Liquidator का meaning क्या होता है?
Ans. - Liquidator वह person होता है जो specially appoint होता है company के affairs को wind up करने के लिय जब company बंद हो रही है या दूसरे शब्दों में कहे तो जब company bankrupt हो रही है. Company की सम्पति liquidator द्वारा sold की जाएगी जिससे Liquidator Company के बचे हुए कर्ज़ और liability को payoff करेगा.
Q.4 - Receiver/Liquidator को कितने time period में अपने appointment की intimation commissioner को देनी है?
Ans. - Receiver/Liquidator को appointment के 30 दिनों के अन्दर उसके appointment की intimation commissioner को देनी होगी.
Q.5 - Commissioner कितने दिनों में liquidator को tax, interest या penalty का amount notify करेगा?
Ans. - Commissioner, liquidator के appointment की information प्राप्त होने की date से 3 months के भीतर liquidator को tax, interest या penalty की amount inform करेगा.
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Q.6 - अगर Private Company के wound up पर किसी period का कोई tax, interest या penalty recover नहीं हुआ है तो इसके लिए कौन liable रहेगा?
Ans. - ऐसे case में हर director जो उस period में company में as director appointed था jointly और severally liable होंगे उस tax, interest या penalty के payment के लिए.
Q.7 - Jointly and severally का meaning क्या है?
Ans. - Jointly का मतलब होता तो साथ में और severally का मतलब होता है अलग अलग. यह दोनों के mutual understanding पर depend करेगा.
Q.8 - क्या Directors हमेशा tax, interest’s या penalty के लिए liable होंगे?
Ans. - नहीं, अगर कोई भी director ये prove कर देता है की कोई भी negligence या breach उसके रहते हुए नहीं हुआ है और commissioner director के reply से satisfied है तो वह director tax, interest’s या penalty के लिए liable नहीं होंगे.
Q.9 - Commissioner कौन से manner liquidator में tax, interest या penalty का amount notify करेगा?
Ans. - Commissioner 160 Rule of CGST Act, 2017 के according liquidator को tax, interest या penalty का amount notify करेगा Form GST DRC -24 के under.[/expand]