Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - Private Company के case में tax, interest or penalty pay करने के लिए कौन liable रहेगा?
Ans. - अगर किसी private company में कोई tax, interest or penalty due हो रही है तो उस tax, interest or penalty को pay करने के लिए company के हर वह director liable होंगे या तो jointly या severally जो tax, interest or penalty due होने के समय पर company से associate थे.
Q.3 - क्या इस Section पर Companies Act, 2013 के provisions भी applicable होंगे?
Ans. - अगर किसी private company पर कोई tax, interest or penalty due हो रही है तो Companies Act, 2013 में कुछ भी mention किया हो पर CGST Act, 2017 का section 89 ही prevail करेगा.
Q.4 - क्या director’s हमेशा ही tax, interest or penalty pay करने के लिए liable होंगे?
Ans. - नहीं, अगर कोई भी director यह prove कर देते है के जब tax, interest or penalty due हुआ है वह उसकी लापरवाही या breach से नहीं हुआ है और director का answer अगर commissioner को satisfactory लगता है तो फिर वह director उस tax, interest or penalty pay करने के लिए liable नहीं होंगे.
Q.5 - अगर कोई private company, public company में convert हो गयी है तो क्या conversion के बाद भी उस company के director’s tax, interest or penalty pay करने के लिए liable होंगे?
Ans. - अगर private company public company में convert हो गयी है और conversion के बाद अगर कोई tax, interest or penalty due होती है तो इन tax, interest or penalty को pay करने के लिए company के director’s liable नहीं होंगे.
Q.6 - क्या इस section के अनुसार directors पर personal penalty impose होगी?
Ans. - नहीं, इस section के अनुसार किसी भी directors पर कोई personal penalty impose नहीं होगी चाहे ऊपर के sub-sections में कुछ भी mention किया गया हो.